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Vidhwa Pension Yojana 2026 Form: लाभ, Online आवेदन पूरी जानकारी

Posted on January 30, by Mahasarkari Yojana

Vidhwa Pension Yojana : भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का कामकाज सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

Contents hide
1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र Form 2026
1.1 उद्देश्य
1.2 पात्रता मापदंड
1.3 महाराष्ट्र विधवा पेंशन लाभ
1.4 आवश्यक दस्तावेज़
1.5 आवेदन कैसे करें?
2 संपर्क कार्यालय का नाम-
3 Vidhwa Pension Yojana Form PDF
4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना MP
4.1 उदेद्श
4.2 पात्रता
4.3 विधवा पेंशन योजना MP लाभ
4.4 विधवा पेंशन योजना MP आवेदन प्रक्रिया
4.5 विधवा पेंशन योजना MP आवश्यक दस्तावेज
4.6 संपर्क
5 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ़
5.1 उद्देश्य
5.2 पात्रता
5.3 विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लाभ
5.4 विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ चयन प्रक्रिया
6 विधवा पेंशन योजना दिल्ली ( (विधवा, तलाकशुदा, अलग हो चुकी, निराश्रित, परित्यक्त महिलाएं))
6.1 1)विधवा पेंशन योजना
6.1.1 विधवा पेंशन योजना दिल्ली लाभ
6.1.2 पहल और उपलब्धि
6.2 2) विधवा-बेटी विवाह योजना दिल्ली
6.2.1 लक्ष्य और उद्देश्य
6.2.2 विधवा पुत्री विवाह योजना के लिए सहायता
6.2.3 दोनों योजनाओं के लिए सामान्य पात्रता मानदंड
7 Vidhwa Pension Yojana PDF Statewise
7.1 Reference
7.2 Related

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र Form 2026

उद्देश्य

विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान करना। 40 से 65 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाएं, जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे सूचीबद्ध हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं। लाभार्थी को हर माह 600/- रूपये की पेंशन दी जाती है।

पात्रता मापदंड

  • 40 से 65 वर्ष की आयु की विधवा।
  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित व्यक्ति
  • व्यक्तियों को 15 वर्ष तक राज्य का निवासी होना चाहिए।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन लाभ

पात्र लाभार्थियों को संजय गांधी निराश्रित अनुदान योजना के तहत केंद्र सरकार से 200/- रुपये प्रति माह और राज्य सरकार से 400/- रुपये प्रति माह कुल 600/- रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदन फार्म
  • आयु प्रमाण पत्र
  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का प्रमाण
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें?

आवेदक पेंशन योजना के लिए कलेक्टर कार्यालय/तहसीलदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

संपर्क कार्यालय का नाम-

कलेक्टर कार्यालय/तहसीलदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय
अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Vidhwa Pension Yojana Form PDF

Uttarakhand Form PDF
MaharashtraForm PDF
Uttar pradeshForm PDF
BiharForm PDF
RajasthanForm PDF
Hariyana Form PDF
Madhya PradeshForm PDF

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना MP

उदेद्श

योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान के उददेश्‍य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है ।

पात्रता

  • आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी ।
  • आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

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विधवा पेंशन योजना MP लाभ

विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह रु. 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें रु. 300 केंद्र हिस्सा तथा रु. 300 राज्य हिस्सा शामिल है।

विधवा पेंशन योजना MP आवेदन प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर

विधवा पेंशन योजना MP आवश्यक दस्तावेज

पंचायत के कार्यालय में निम्नांकित दतावेज जमा करें।

  • तीन स्वयं के फोटो
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • बी.पी.एल. कार्ड

संपर्क

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करें। https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ़

उद्देश्य

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।

पात्रता

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिलाएं।

विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लाभ

रू.500 प्रतिमाह ( जिसमे केन्द्रांश – रू.300/- एव राज्यांश – रू.200/-)

विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ चयन प्रक्रिया

  • नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।
  • अधिक जानकारी के लिए क्लिक करे सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओ की पेंशन राशि में वृद्धि की जानकारी के लिए क्लिक करे https://sw.cg.gov.in/indira-gandhi-national-widow-pension-scheme

विधवा पेंशन योजना दिल्ली ( (विधवा, तलाकशुदा, अलग हो चुकी, निराश्रित, परित्यक्त महिलाएं))

दिल्ली सरकार का डब्ल्यूसीडी विभाग सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएं लागू कर रहा है। भारत और सरकार के. वित्तीय सहायता सेल के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए दिल्ली।

महिला एवं बाल विकास विभाग संकटग्रस्त विधवाओं/महिलाओं के लाभ के लिए दो वित्तीय सहायता योजनाएँ चला रहा है:-

  1. दिल्ली विधवा पेंशन योजना
  2. विधवा की बेटी की शादी (WDM)

1)विधवा पेंशन योजना

18 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग हो चुकी, परित्यक्त, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं को, जिनके पास आजीविका का कोई पर्याप्त साधन नहीं है और वे गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं, को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

विधवा पेंशन योजना दिल्ली लाभ

सहायता की दर रु. आरबीआई के ईसीएस या पीएफएमएस के माध्यम से मासिक आधार पर लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति व्यक्ति दो हजार पांच सौ (2500/- रुपये प्रति माह) भेजे जाते हैं। यह सहायता आवेदन के अगले महीने से देय होगी।

पहल और उपलब्धि

संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के तहत, चालू लाभार्थियों की वर्तमान संख्या लगभग 3.5 लाख है।

Old Age Pension List 2023 -24: पात्रता, दस्तावेज़ |वृद्धावस्था पेंशन योजना

2) विधवा-बेटी विवाह योजना दिल्ली

लक्ष्य और उद्देश्य

गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों (दो बेटियों तक) की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसी अनाथ लड़की के विवाह के लिए घरों/संस्थानों या पालक माता-पिता सहित अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह एकमुश्त अनुदान है।

विधवा पुत्री विवाह योजना के लिए सहायता

सहायता की मात्रा रु. मात्र 30,000/-.रुपये है।

दोनों योजनाओं के लिए सामान्य पात्रता मानदंड

(i) वह आवेदन की तारीख से 5 साल से अधिक समय से दिल्ली में रह रही है।
(ii) आवेदक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। ।
(iii) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए उसके पास किसी भी बैंक में ‘एकल-संचालित’ खाता है।
(iv) उसे इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/एमसीडी और/या एनडीएमसी या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन पेंशन के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
(v) जिस लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, वह शादी की तारीख पर बालिग होनी चाहिए यानी 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए।
(vi) विधवा आवेदक के मामले में केवल दो बेटियों तक की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

Vidhwa Pension Yojana PDF Statewise

RajasthanView
Madhya PradeshView
MaharashtraView

Reference

  • https://sje.rajasthan.gov.in/
  • http://socialjustice.mp.gov.in/
  • https://ssp.uk.gov.in/
  • https://sspy-up.gov.in/
  • https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/
  • https://pune.gov.in/
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