Antyodaya Anna Yojana: नमस्कार दोस्तो, आज एस लेख में हम पीएम अंत्योदय अन्न योजना 2024 कि पुरी जानकारी देखनेवाले है। जिसमे अंत्योदय अन्न योजना की शुरुवात किसने और कब की,यह योजना क्या है, इसका उद्देश्य, अंत्योदय अन्न योजना PDF, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन कैसे कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कोनसे कार्यालय में करें आदि सभी जानकारी जानने के लिए इस लेख के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहे।
Antyodaya Anna Yojana (AAY)
केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई, पीएम अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य दस मिलियन गरीब परिवारों को अत्यधिक सस्ती दरों पर प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करना है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत, सीतारमण गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को अत्यधिक रियायती दरों पर गेहूं और चावल जैसे आवश्यक अनाज तक पहुंच का आश्वासन देती हैं। इस योजना से कुल 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपये के महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस बात पर जोर दिया कि कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रहेगा।
वर्तमान में, 14 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश संशोधित योजना में भाग ले रहे हैं, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक राज्यों के शामिल होने की संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विशेष घोषणाएँ
- COVID-19 महामारी के प्रभाव को संबोधित करने के लिए 1.7 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई।
- बिना किसी भुगतान के अगले तीन महीनों के लिए प्रति परिवार अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूं या चावल।
- अगले तीन माह तक प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल का निःशुल्क वितरण।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने यह आश्वासन देते हुए निष्कर्ष निकाला कि ये उपाय पीएम गरीब कल्याण योजना का हिस्सा हैं, जो इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना है।
अंत्योदय अन्न योजना वैशिष्ट्य
- खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं और चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- पात्र शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों की पहचान के लिए अद्वितीय “अंत्योदय राशन कार्ड” जारी किया गया।
- इसका उद्देश्य दस मिलियन गरीब परिवारों को आवश्यक खाद्य आपूर्ति प्रदान करके लाभान्वित करना है।
- सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू कर रहे हैं, जो खाद्य वितरण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को इस ढांचे के भीतर विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करें।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली: गेहूं रु. 2 प्रति किलोग्राम और चावल 2 रु. योजना के तहत 3 प्रति किलोग्राम।
- संशोधित योजना का उद्देश्य देश की सबसे कमजोर आबादी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एएवाई परिवारों को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
चीनी वितरण प्रणाली की समीक्षा
- केंद्र सरकार ने AAY परिवारों के आहार में ऊर्जा स्रोत के रूप में चीनी के वितरण को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- इस निर्णय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी वितरण की वर्तमान प्रणाली को बनाए रखना शामिल है।
- मौजूदा पीडीएस प्रणाली अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को चीनी की आपूर्ति जारी रखेगी, प्रत्येक परिवार को एक किलोग्राम चीनी मिलेगी।
- केंद्र सरकार एएवाई परिवारों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मौजूदा रियायती दर रुपये पर चीनी उपलब्ध कराएगी। 18.50 प्रति किलोग्राम.
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को परिवहन, हैंडलिंग और डीलर लागत के लिए कमीशन वसूलने की छूट है, जो रुपये से अधिक नहीं होगी। खुदरा निर्गम मूल्य से 13.50 प्रति किलोग्राम अधिक या स्वयं परिवहन करें।
पात्रता मापदंड
- योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के परिवारों से संबंधित होना चाहिए और उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- संबंधित क्षेत्र में निवास का प्रमाण, स्थानीय पटवारी द्वारा सत्यापित।
- पिछले राशन कार्ड की अनुपस्थिति या हटाने के साक्ष्य की घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना।
- आवेदक का शपथ-पत्र जिसमें कहा गया हो कि उसके पास पहले से कोई राशन कार्ड नहीं है।
- अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
- निवास प्रमाण और पहचान प्रमाण।
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पीएम अंत्योदय अन्न योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आवेदकों को पारिवारिक आय के विवरण के साथ अपना आवेदन ग्राम पंचायत प्रमुख को जमा करना चाहिए। ग्राम सभा पात्रता तय करेगी और ग्रामीण विकास विभाग अंतिम सूची को मंजूरी देगा। शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों को नामांकन के लिए नगर निगम से संपर्क करना चाहिए।
अंत्योदय अन्न योजना के लाभ
- मासिक किफायती खाद्य आपूर्ति
लाभार्थियों को हर महीने सब्सिडी वाला भोजन मिलेगा।
- रियायती अनाज वितरण
लाभार्थियों को 35 किलोग्राम गेहूं रु. 2 प्रति किलोग्राम और चावल 2 रु. 3 प्रति किलोग्राम.
अंत्योदय अन्न योजना Important Links
Antyodaya Anna Yojana Official Webiste Link | Click Here |
अंत्योदय अन्न योजना PDF |
अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उठाने के लिए संपर्क जानकारी
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रधान को पारिवारिक आय विवरण सहित एक आवेदन जमा करें।
शहरी क्षेत्रों के लिए
पूछताछ और आवेदन के लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें।
संपर्क
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110001
Reference – https://dfpd.gov.in/aay_C.htm