Chiranjeevi Yojana : नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में हमने हिंदी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme Rajasthan) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है, कैसे आप अपने चिरंजीवी योजना कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, योजना के पीडीएफ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, और योजना में शामिल अस्पतालों की सूची प्रदान की है। यह योजना राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार दिलाता है।
चिरंजीवी योजना राजस्थान (Chiranjeevi Yojana)
चिरंजीवी योजना, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र परिवारों को बिना किसी खर्चे के विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि ऑपरेशन, दवाएँ, डॉक्टर की सलाह, और अन्य उपचार। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पताल दोनों शामिल हैं, जिससे लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकता है।
Chiranjeevi Yojana Kya Hai | चिरंजीवी योजना क्या है?
चिरंजीवी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में की गई थी। इसका उद्घाटन 1 अप्रैल 2022 को हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के नागरिकों को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं का पहुँचाना है।
चिरंजीवी योजना एक सरकारी योजना है जो कि राजस्थान के नागरिकों के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय बोझ से मुक्त करना है, ताकि वे अच्छी तरह से चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकें। इसके तहत कई सरकारी और निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। इससे अधिक लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा और राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य:
- स्वास्थ्य खर्च कम करना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आपके परिवार के सभी लोगों के खर्च कम हों।
- विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं: योजना के तहत, आपको विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध होने वाले गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा विचारणा।
- निःशुल्क ईलाज: योजना के अंतर्गत आपको योजना में वर्णित बीमारियों का निःशुल्क ईलाज मिलेगा।
Chiranjeevi Yojana Highlights
योजना की शुरुआत: | 1 अप्रैल 2022 |
योजना का लाभ तारीख: | योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलेगा। |
जन आधार नंबर: | आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना होगा। |
कैशलेस इलाज: | इस योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ₹ 25,00,000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी: | योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखने वाले परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा कर्मी और गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित हैं। |
पैकेजेस: | योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1798 प्रकार के पैकेजेस उपलब्ध हैं, जिन्हें योजना के सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेस में विभक्त किया गया है। |
बीमा राशि का वृद्धि: | मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष कर दिया है। |
कौन ले सकता है योजना का लाभ: | योजना के तहत आपको खुद रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप यह ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। |
अन्य प्रावधान: | योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है, और एक वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम के भी योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत हैं। |
प्रीमियम: | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। |
योजना के तहत, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और खर्च कम करना बेहद आसान होगा। इसका लाभ उठाएं और स्वास्थ्य में सुधार करें।”
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चिरंजीवी योजना हॉस्पिटल सूची (Chiranjeevi Yojana Hospital List)
चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आपको कई अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके निकटवर्ती अस्पताल का भी इस योजना में शामिल है, तो आप चिरंजीवी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अस्पतालों की सूची की जांच कर सकते हैं। यह सूची आपको सही और प्रमुख अस्पतालों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, जिन्हां पर योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं।
Chiranjeevi Yojana Hospital List
चिरंजीवी योजना के अंतर्गत कई सरकारी और निजी अस्पताल शामिल हैं जो चिकित्सा सेवाओं को प्रदान करते हैं। आप अपने नजदीकी चिरंजीवी योजना अस्पताल की सूची जानने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खोज सकते हैं। इससे आपको योजना के तहत चिकित्सा सेवाओं का लाभ पाने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत, निम्नलिखित अस्पतालों के साथ जुड़ा गया है:
- सरकारी अस्पताल
- निजी अस्पताल
- नेटवर्क अस्पताल
- इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU)
चिरंजीवी योजना के लाभ
चिरंजीवी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती हैं, जैसे कि:
- डीजी-केयर ट्रीटमेंट
- ओपीडी उपचार
- आईपीडी उपचार
- कैशलेस उपचार
इन सभी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको चिरंजीवी योजना के कार्ड की आवश्यकता होती है, और योजना के कार्यक्रम के तहत चयनित पैकेज या प्रोसिजर का पालन करना होता है। इसके अलावा, नेटवर्क अस्पतालों को कोई भी राशि नहीं चुकानी होती है, क्योंकि उन्हें ईलाज के खर्चों का पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है।
चिरंजीवी योजना कार्ड डाउनलोड करें | Chiranjeevi Yojana Card Download
योजना का हिस्सा बनने के लिए, आपको चिरंजीवी योजना कार्ड की आवश्यकता होगी। यह कार्ड आपको चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। आप इस कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और यह कुछ साधारण चरणों का पालन करके किया जा सकता है:
- पात्र परिवार की पहचान: आपको पात्र परिवार की पहचान करनी होगी। इसके लिए, जन-आधार कार्ड नंबर, जन-आधार ईआईडी, पॉलीसी दस्तावेज, या आधार कार्ड का उपयोग करें। आप अस्पताल में भर्ती के समय इस जानकारी को स्वास्थ्य मार्गदर्शक को प्रदान करेंगे।
- लाभार्थी की पहचान: पात्र परिवार की पहचान के बाद, लाभार्थी की पहचान की जाएगी। आपको जन-आधार कार्ड के नंबर के साथ अपनी पहचान सबूत प्रदान करना होगा।
- कार्ड की डिजीटल प्राप्ति: डिजीटल कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां पर आपको आवश्यक डिटेल्स भरनी होंगी और आपका चिरंजीवी योजना कार्ड तैयार हो जाएगा।
चिरंजीवी योजना PDF (Chiranjeevi Yojana PDF)
चिरंजीवी योजना की पूरी जानकारी को पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए, आप राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां पर, आपको योजना के विवरण, पैकेज, आवश्यक दस्तावेज, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आपको इस योजना के बारे में समझने में मदद करेगी।
Chiranjeevi Yojana पैकेजेस और उपचार
बैड क्षमता:
बैड क्षमता से अभिप्राय अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों (बैड) की है, जिनका जिला एम्पेनलमेंट कमेटी द्वारा सत्यापन किया गया है और जिनका प्रमाण पत्र राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिया गया है। इन बैडों का उपयोग योजना के अंतर्गत किये जाने वाले उपचार के लिए किया जाता है।
डिजीज पैकेज/प्रोसिजर:
यह योजना में प्रकाशित आरएफपी (RFPE) और योजना की गाइडलाइनों में प्रदर्शित पैकेजों और प्रोसिजर्स के साथ संबंधित है। इन पैकेजों में योजनार्थियों के लिए उपचार की समय, प्रक्रिया, और लाभ की जानकारी दी गई है।
डे-केयर ट्रीटमेंट:
डे-केयर ट्रीटमेंट से तात्पर्य वह चिकित्सा उपचार से है, जिसमें तकनीकी आधुनिकीकरण के कारण जनरल एनेस्थिसिया या लोकल एनेस्थिसिया के अंतर्गत 24 घंटे से कम की अवधि में किया जा सकता है और इसके लिए मरीज को 24 घंटे तक अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होती है।
पात्र परिवार:
पात्र परिवार उन परिवारों को कहा जाता है जो योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी में पात्र हैं या जो योजना के लिए पंजीकृत हैं, और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
परिवार:
योजना के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड) में प्रदर्शित सभी परिवार सदस्य परिवार में शामिल हैं। इसके अलावा, परिवार का एक साल तक का उम्र वर्ग में वह शिशु भी शामिल है, जिसका नाम पहचान पत्र में नहीं है।
निजी अस्पताल:
निजी चिकित्सा संस्थानों को सूचित करता है, जो राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए सम्बद्ध किए गए हैं।
सरकारी अस्पताल:
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उनके ऊपर के सभी सरकारी अस्पताल इसमें शामिल हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा राज्य में संचालित सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं।
कैशलेस उपचार:
योजना के तहत, लाभार्थियों के लिए उपचार का कोई भी भुगतान नहीं करना होता है, जो योजना की आरएफपी और पैकेज गाइडलाइन के अनुसार चयनित पैकेज के तहत होता है। नेटवर्क अस्पताल को उपचार लागत का पुनर्भरण बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है, जैसे कि बीमा कम्पनी की शर्तों के अनुसार।
इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU):
इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) एक विशेष वार्ड या विंग है, जो चिकित्सक की निगरानी में होता है और इसमें जीवन समर्थन उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनकी आवश्यकता मरीज की गंभीर स्थिति में होती है और उनकी जीवन की रक्षा के लिए उपयोग में आता है।
ओपीडी उपचार (OPD Treatment):
ओपीडी उपचार में मरीज को चिकित्सीय परामर्श, जाँच, और उपचार दिया जाता है, परंतु उसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है।
आईपीडी उपचार (IPD Treatment):
इस प्रकार के उपचार में मरीज को अस्पताल के आईपीडी अनुभाग में रहकर उपचार दिलाया जाता है।
नेटवर्क हॉस्पिटल:
इस योजना के तहत संचालित निजी और सरकारी अस्पतालों को नेटवर्क हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है।
दिशा-निर्देश:
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी किए गए सभी निर्देशों की ओर संकेत करता है।
परिवार पहचान पत्र:
परिवार पहचान पत्र से तात्पर्य जन-आधार कार्ड से है।
बीमा कंपनी (Insurance Company):
योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कंपनी राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी है।
मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल:
मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल से तात्पर्य वह आवश्यक दस्तावेज है, जो नेटवर्क अस्पतालों द्वारा बीमा कंपनी को क्लेम प्रोसेसिंग/प्री-ऑथ रिक्वेस्ट के समय प्रस्तुत किए जाते हैं।
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी:
यह संगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए सोसायटी एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड है।
माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा:
माननीय मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है।
लामा (Left Against Medical Advice):
इस शब्द से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है, जिनमें मरीज चिकित्सक द्वारा डिस्चार्ज करने से पहले अस्पताल से जाना चाहता है।
एब्सकॉन्ड (Abscond):
एब्सकॉन्ड एक परिस्थिति होती है जिसमें मरीज इलाज पूरा होने से पहले ही अस्पताल से चला जाता है, बिना अस्पताल के डॉक्टर या स्टाफ को सूचित किए।
Chiranjeevi Yojana पात्रता:
निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी:
- योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी में विभिन्न पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100% भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक, और गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवार इस श्रेणी में शामिल हैं।
रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी:
- इस श्रेणी में लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को हर साल परिवार प्रति ₹850 का प्रीमियम देना होगा।
- इस श्रेणी में शामिल होने वाले परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते हैं और सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं हैं, और मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत लाभ नहीं लेते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं।
- इस श्रेणी के प्रीमियम का 50% यानि ₹850 प्रति परिवार प्रति वर्ष भुगतान लाभार्थियों को करना होगा, और बाकी 50% प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नंबर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नंबर.
- आधार कार्ड नंबर (यह आवश्यक है।)
योजनार्न्तगत पंजीकरण प्रक्रिया | Chiranjeevi Yojana Online Application
निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया:
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार इस श्रेणी में पहले से ही लाभान्वित हैं, इसलिए उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा, जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी या ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर और आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
- पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता के आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जाएगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है।
- संविदाकार्मिको के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा और नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
- लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, वे ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनआधार कार्ड में भूमि स्वामित्व की सीडींग करवा सकते हैं। सीडींग के बाद परिवार को योजना के उपर्युक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
- सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकेंगे।
रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी:
- इस श्रेणी में लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को हर साल परिवार प्रति ₹850 का प्रीमियम भुगतान करना होगा।
- इस श्रेणी में शामिल होने वाले परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते हैं और सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं हैं, और मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत लाभ नहीं लेते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं।
- इस श्रेणी के प्रीमियम का 50% यानि ₹850 प्रति परिवार प्रति वर्ष भुगतान लाभार्थियों को करना होगा, और बाकी 50% प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा।
- पंजीयन शुल्क: इन श्रेणियों के लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क और प्री प्रिंट किया जाने वाले पॉलिसी दस्तावेज का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से, योजना के तहत लाभान्वित परिवार सबसे अच्छे तरीके से पंजीकृत हो सकते हैं और योजना के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजनार्न्तगत लाभ लेने की प्रक्रिया
योजनार्न्तगत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों का पालन करती है:
- पात्र परिवार की पहचान:
पात्र परिवार की पहचान केवल जन-आधार कार्ड नंबर, जन-आधार ईआईडी, पॉलिसी दस्तावेज, या आधार कार्ड के माध्यम से होगी।
मरीज को अस्पताल में भर्ती कराते समय, योजना के काउंटर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को परिवार की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके। - लाभार्थी की पहचान:
पात्र परिवार की पहचान सुनिश्चित होने के बाद, मरीज की पात्रता की जांच की जाएगी।
इसके लिए जन-आधार कार्ड का नंबर या पंजीयन नंबर सॉफ़्टवेयर में दर्ज किया जाएगा, और सॉफ़्टवेयर में परिवार की श्रेणी और सदस्यों का विवरण प्रदर्शित होगा।
मरीज को चिन्हित करने के बाद, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा और उनकी फोटो योजना के सॉफ़्टवेयर में जमा की जाएगी। - योजना में उपलब्ध पैकेज का इलाज:
योजना में उपलब्ध पैकेज के अनुसार मरीज का इलाज प्रारंभ किया जाएगा। - एक वर्ष तक के बच्चे के इलाज के सम्बंध में:
योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड में बच्चे का नाम शामिल नहीं होता है, फिर भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे के इलाज की सुविधा दी जाती है।
इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट करके ईलाज किया जा सकता है।
ध्यान दें: एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के नाम का जन-आधार कार्ड में होना जरूरी होता है। - 05 वर्ष तक के बच्चे के इलाज के सम्बंध में:
पांच वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन और फोटो पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
परिवार पहचान पत्र में जुडे परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।
संपर्क –
Nodal Officer:
Shri Pankaj Sharma (Dy. Director)
Rajasthan State Health Assurance Agency
ईमेल: chiranjeeviyojana@rajasthan.gov.in
कार्यालय पता:
Old RTDC Building, Hotel Swagatam Campus, Opp. Railway Station, Jaipur, Rajasthan-302006
टोल फ्री नंबर:
181
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनके बच्चे एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष की आयु तक होते हैं और उनके पास उपयुक्त दस्तावेज़ नहीं हैं, जो उनके बच्चे के इलाज की सार्थक सुविधा प्रदान करता है। यह योजना गरीब और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों को सावधानी और उपचार की सुविधा प्रदान करने में मदद करती है।